राष्ट्रीय लोक अदालत का दीप प्रज्वलित कर किया गया शुभारंभ।

राष्ट्रीय लोक अदालत का दीप प्रज्वलित कर किया गया शुभारंभ।

दरभंगा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा श्री विनोद कुमार तिवारी एवं अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा “राजा” के द्वारा दीप प्रज्वलित कर व्यवहार न्यायालय दरभंगा में किया गया।

इस अवसर पर अवर न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव रंजन देव एवं अन्य संबंधित न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने कहा कि व्यवहार न्यायालय, दरभंगा, बिरौल एवं बेनीपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिनमें विभिन्न विभागों के शमनीय वादों का निष्पादन समझौता के आधार पर कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन किया जाए।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद यथा – शमनीय (कम्पाउंडेबल) आपराधिक वाद, एन.आई.एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी (वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ), राजस्व मामले (जिला न्यायालय में लंबित) एवं अन्य दीवानी मामले यथा (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद), बी.एस.एन.एल, ग्राम कचहरी में लंबित वाद इत्यादि से संबंधित वाद का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर किया जाएगा।

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