16 अगस्त से 20 सितम्बर तक चलेगा राजस्व महाअभियान, पारिवारिक सामाजिक कलह से निवारण का संकल्प, सी ओ बनें शांति दूत – कौशल कुमार
स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लिया जाएगा सहयोग
मेगा ड्राइव के लिए सी ओ को दिया गया विशेष प्रशिक्षण
संजय मिश्र
दरभंगा
सोमवार 04 अगस्त 2025। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में खासी गहमागहमी। जिले के तमाम सी ओ के कदमताल रूटीन से अलग कहानी का आभास कराते हुए। सरकार की अपेक्षाओं को जमीन पर उतारने का संकल्प उनके दीप्त चेहरों से निःसृत होता हुआ। जी हां! वे एक अभियान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। परिवार और समाज में क्लेश के शमन की अभिलाषा लिए। राजस्व महा अभियान 16 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। और यह 20 सितंबर तक चलेगा।
इतनी महती जिम्मेदारी .. सो .. सी ओ को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी। दरभंगा के डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में मैराथन सत्र चला। डीएम ने उनसे कहा कि एक महीने और 5 दिन तक चलने वाले इस मेगा इवेंट के लिए कमर कस लें। इस अभियान का संचालन जिले के 1314 मौजा में किया जाना है। भूमि संबंधी विवाद पर लगाम लगा देना है। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन में तीव्रता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करें। उन्होंने याद दिलाया कि आम नागरिकों/भू-धारियों को संबंधित सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग ने विभिन्न ऑनलाईन सेवाएं चला रखी हैं। दाखिल खारिज, परिमार्जन, भू-मापी, भू-लगान इत्यादि की सुविधा प्रदान करने हेतु इन सेवाओं के माध्यम से आम रैयतों/भू-धारियों से प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन किया जाना है।
दरभंगा के डीएम ने सभी अंचल अधिकारियों को माइक्रो प्लान/कार्य योजना बना कर काम पूरा करने हेतु अहम निर्देश दिए। उन्हें कहा कि मौजावार जमाबंदी को डाउनलोड कर अल्फाबेटिकली सहेज लें और प्रिंट निकाल कर जांच करें। डीएम ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राजस्व कर्मी घर-घर जाकर लोगों को प्रपत्र का वितरण करेंगे। उन्होंने शत प्रतिशत दाखिल खारिज करने का टास्क दिया और शिविर में सभी प्रपत्रों का नमूना चिपकाने को कहा।
सी ओ से कहा गया कि भू अभिलेखों के अपडेशन के अन्तर्गत ऑनलाइन दाखिल खारिज एवं परिमार्जन करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रैयतों/भू-धारियों से दाखिल खारिज तथा परिमार्जन हेतु याचिका/आवेदन पत्र की प्रक्रियाओं के प्रगति से विशेष सर्वेक्षण के कार्य में सुविधा होगी एवं आपत्तियां कम प्राप्त होंगी।
डीएम ने बैठक में मौजूद सी ओ का ध्यान आकृष्ट कराया कि जमाबंदी रैयत की मृत्यु हो जाने के बाबजूद उनके नाम से जमाबंदी चलती रहती है, जबकि उत्तराधिकारी के नाम से दाखिल खारिज होना चाहिए। संयुक्त सम्पत्ति के मामलों में मौखिक बंटवारा के बाबजूद अंश धारकों के नाम से अलग-अलग जमाबंदी कायम नहीं होने के कारण भूमि विवाद के मामले बढ़ते हैं।
सभी संबंधित अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रिंट आउट निकालकर मौजावार अलग-अलग बंडलों में रैयतों के नाम सिलसिलेवार रखेंगे। और इस कार्य को अचूक रूप से पूर्ण कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी 05 अगस्त से 09 अगस्त 2025 के बीच अपने-अपने अंचलों में सभी राजस्व कर्मचारी एवं सभी विशेष सर्वेक्षण अमीन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
उन्होंने कहा कि माइक्रो प्लान इस प्रकार तैयार किया जाए कि प्रत्येक मौजा में घर-घर जाने हेतु दो कर्मियों का एक दल हो। जो उपलब्ध रैयतों की सूची के आधार पर बने जमाबंदी पंजी साथ रखे। इस दल के सदस्य निःशुल्क आवेदन प्रपत्र तथा पम्पलेट भी साथ रखेंगे। दरभंगा जिला के सभी अंचलों द्वारा बनाये गये माइक्रो प्लान के अनुसार प्रत्येक मौजा हेतु गठित द्वि-सदस्यीय दल द्वारा 16 अगस्त से 15 सितम्बर 2025 के मध्य घर-घर जाकर जमाबंदी पंजी प्रति/आवेदन प्रपत्र एवं पम्पलेट का वितरण किया जाना है। सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि 10 अगस्त से 12 अगस्त 2025 तक प्लान को निर्गत कर पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित कर लें। साथ ही माइक्रो प्लान की हार्ड प्रति दरभंगा जिला राजस्व शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
कहा गया कि प्रत्येक हल्का में पंचायत सरकार भवनों में शिविर के आयोजन की तिथि इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उस हल्के के मौजे में जमाबंदी पंजी प्रति/आवेदन प्रपत्र बांटने के उपरान्त रैयतों को कम से कम तीन दिन का समय प्राप्त हो। प्रत्येक हल्का में सात दिनों के अन्तराल में दो तिथि में शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक शिविर में 10 टेबल पर 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन लैपटॉप एवं इन्टरनेट डोंगल के साथ उपस्थित रहेंगे एवं प्राप्त आवेदन पत्रों की संक्षिप्त जानकारी जैसे कि आवेदक का नाम, पिता का नाम, मोबाईल नम्बर एवं आवेदन की विषयवस्तु आदि को तिथिवार कम्प्युटर में संधारित करेंगे।
शिविर में भी अवितरित आवेदन प्रपत्र, जमाबंदी पंजी प्रति तथा पम्पलेट रखे जायेंगे। अवितरित आवेदन प्रपत्रों की संख्या पंचायतवार अंचल अधिकारी द्वारा संधारित की जायेगी एवं पूर्ण प्रयास किया जायेगा कि घर-घर वितरण के दौरान रैयतों की अनुपस्थिति या अन्य कारण से अवितरित जमाबंदी पंजी की प्रति/आवेदन रैयतों को शिविर में आने पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।
बैठक में राजस्व अपर समाहर्ता मनोज कुमार, जनसंपर्क उप निदेशक सत्येंद्र प्रसाद, सभी अंचलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

