सिधौली पंचायत के आरोपी मुखिया मामले में आईजी ने दिया जांच का आदेश

दरभंगा।अशोक पेपर मिल थाना कांड संख्या 02/2023 में थाना द्वारा गलत तरीके से हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के सिधौली पंचायत के दिव्यांग मुखिया एवं पुत्र का नाम शामिल कर देने से दिव्यांग मुखिया की पत्नी रीता देवी ने पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र, दरभंगा को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। आवेदन के आलोक में पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय मिथिला क्षेत्र, दरभंगा के ज्ञापांक 901 से वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा को पत्र प्रेषित कर पुलिस महानिरीक्षक ने विधि सम्मत कार्रवाई करने को कहा है।

पत्र के मुताबिक आवेदिका रीता देवी ग्राम पेठिया गाछी, थाना अशोक पेपर मिल, जिला दरभंगा द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को आवेदन दिया है ।आवेदन में उल्लेख है कि अशोक पेपर मिल थाना कांड संख्या 231/ 22 से आक्रोशित साह परिवार एवं ग्वाला परिवार के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसको लेकर दोनों तरफ से थाने में कांड दर्ज कराया गया था। इस घटना में आवेदिका के पति दिव्यांग मुखिया एवं पुत्र शामिल नहीं था फिर भी कांड संख्या 2/23 में इन दोनों का नाम डाल दिया गया है ।आवेदिका द्वारा घटना के वीडियो की जांच कर झूठा कांड अपने पति एवं पुत्र को मुक्त कराने का अनुरोध किया है।आवेदिका का कहना है कि जिस दिन उस दोनो पक्षों में झगड़ा हुआ था उस दिन आवेदिका का दिव्यांग पति व पुत्र घर पर नहीं था। इतना ही नहीं झगड़ा के दौरान जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो दिव्यांग मुखिया के घर की तलाश किया था।आवेदिका का कहना है कि मुखिया और पुत्र शहर में थे। बाबजूद कांड में दोनों का नाम दर्ज कर दिया गया।आवेदिका का मानना है कि इस खेल में एपीएल थाना की भूमिका संदेह के घेरे में है।

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