मेयर,उपमेयर सहित 7 सदस्यों के नाम नोटिस जारी, 15 दिनों के अंदर राशि वसूलने का फ़रमान जारी
दरभंगा ।नगर निगम के शौचालय घोटाला के संदर्भ में वादी महापौर बैजंती देवी खेरिय, उपमहापौर बदरूज्जमां खान एवं सशक्त स्थाई समिति सदस्य पार्षद अजय कुमार जालान, आशा किशोर प्रजापति, सोहन कुमार यादव, विनोद मंडल, शिवगतुल्ला, नुसरत आलम इत्यादि ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसकी सुनवाई 18 नवंबर 2021 को हुई। जिसमें उन्हें जवाब देने के लिए आखिरी 7 दिन का समय 25 नवंबर तक दिया गया। लेकिन उसके बाद उनके पूर्व में दिए गए जवाब से असंतुष्ट होकर अंततः नगर विकास विभाग ने धारा 17 (4) जो बिहार नगर पालिका 2007 के अंतर्गत है के तहत उन्हें अयोग्य साबित करते हुए पार्षद पद से मुक्त कर दिया तथा महापौर और उपमहापौर के संदर्भ में सुनवाई करते हुए बिहार नगर पालिका 2007 एक्ट के तहत धारा 25(5) में उन्हें अयोग्य मानते हुए उन्हें पद मुक्त कर दिया। शेष अवधि में महापौर और उपमहापौर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके साथ ही कुल घोटाले की राशि 2719008 रु को सभी आरोपित 9 सदस्यों के नाम अलग अलग नोटिस कर 15 दिनों के अंदर नगर निगम को वसूलने हेतु जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस एम ने 9 दिसंबर की देर रात नगर आयुक्त को सरकार के निर्देश के आलोक में पत्र लिखा है।