एडुकेशन डेस्क: बिहार में शिक्षा विभाग के कर्मियों और पदाधिकारियों पर सख्ती व अनुशासन के निर्देश के बाद कोचिंग संस्थाओं को लेकर फरमान जारी हुआ है. बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की ओर से कोचिंग संस्थानों के संचालन के समय को लेकर आदेश जारी किया गया है. केके पाठक की ओर से सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा गया है कि पूरे प्रदेश में कोचिंग क्लासेज सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक संचालित करने पर रोक लगाई जाए.
जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2020 को कारगर बनाए जाने की जरूरत है. ताकि स्कूलों में शिक्षकों और छात्र-छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके. कोचिंग संस्थानों पर यह नियम 31 अगस्त से सख्ती से लागू किए जाएंगे. पत्र में सभी डीएम को तीन चरणों में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं.
सबसे पहले एक से 7 अगस्त तक जिले के सभी कोचिंग संस्थानों की लिस्ट बनाई जाएगी. इसके बाद आठ से 16 अगस्त तक डीएम सभी कोचिंग संचालकों की बैठक बुलाकर उन्हें चेतावनी देंगे. इसके बाद 16 अगस्त से 31 अगस्त तक दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा. इस दौरान नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर कार्रवाई की बजाए चेतावनी दी जाएगी. अगर कोचिंग संस्थान 31 अगस्त के बाद भी नियम तोड़ते पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.
इसी के साथ कोचिंग संस्थानों के लिए तीन आदेश जारी हुए है: –
1. विद्यालय अवधि यानी सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक कोचिंग क्लासेज नहीं चलेंगी. इसके पहले या बाद में कोचिंग क्लासेज चल सकती हैं.
2. कोचिंग संस्थान अपने यहां सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मियों को टीचिंग फैक्टी के तौर पर नहीं रख सकते.
3. कोचिंग के संचालन मंडल में कोई सरकारी कर्मी या पदाधिकारी है तो इसकी जानकारी डीएम को देना जरूरी है.

