सार्वजनिक पूजा पंडालों में धूम्रपान व थूकने पर प्रतिबंध को स्वास्थ्य विभाग ने दिया निर्देश

 

दरभंगा ।  दुर्गा पूजा में पूजा पंडालों और इसके आसपास तंबाकू सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन इलाकों में कहीं भी तंबाकू सेवन करते पकड़े गए लोगों पर कोटपा अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इसकी तैयारी कर रहा है। विभाग की ओर से तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव को दर्शाते हुए जगह-जगह पर बैनर और पंपलेट लगाए जाएंगे। यहां पर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि तंबाकू का सेवन नहीं करें। इस सम्बंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार ने डीएम डॉ त्यागराजन एसएम को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। इसमे कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए मना किया गया है। सार्वजनिक पूजा स्थलों पर लोगों की भीड़ जुटेगी। इसको देखते हुए धूम्रपान व यंत्र तंत्र थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध हो, ताकि स्वस्थ्य व संक्रमण मुक्त होकर पूजनोत्सव मनाया जा सके। आगे कहा है कि विकसित देश की तुलना में विकासशील देशों में धूम्रपान करने वालो की संख्या बढ़ रही है। बिहार में करीब 25 प्रतिशत लोग धूम्रपान का सेवन करते है। इस स्थिति में विभागीय निर्देश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार सिन्हा ने बताया सभी प्रकार के कैंसरों में तंबाकू के सेवन से जुड़े कैंसरों का हिस्सा 40 प्रतिशत है एवं 90 प्रतिशत मुँह का कैंसर तंबाकू के प्रयोग से होते हैं. तंबाकू सेवन पर रोक लगाने एवं साथ ही तंबाकू से होने वाले विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में वृहत पैमाने पर जन-जागरूकता फैलाने की जरुरत है. तंबाकू का दुष्प्रभाव सबसे अधिक स्कूली बच्चों एवं युवाओं पर पड़ रहा है।

सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि लोगों को तंबाकू मुक्त और स्वस्थ बनाने के लिये तथा सभी स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए तंबाकू चबाने या धुम्रपान के द्वारा होने वाले सभी परेशानियों और स्वास्थ्य जटिलताओं से लोगों को आसानी से जागरूक करने के लिए बैनर पोस्टर होर्डिंग आदि लगाया जा रहा है। तंबाकू के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। बताया कि दरभंगा जिला के सभी सार्वजनिक स्थानों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वहा पर तम्बाकू मुक्त क्षेत्र परिसर का साइंसेज, बोर्ड,‌दीवाल लेखन या होडिंग लगा होना चाहिए।

जिले में  तंबाकू का सेवन कर के यत्र तत्र थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।  साथ ही  6 माह की जेल भी हो सकती है । इधर-उधर थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित है।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वास्थ्य के लिए खतरा:
सीड्स कार्यक्रम के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना  स्वास्थ्य के लिए खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी तथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। भा.द.वि. (आई पी सी) की धारा 268 एवं 269* के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।

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