दरभंगा।पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर ने गुरुवार को कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी संदीप रॉय को धारा 376 (3) भा द वी , 4/6 पोक्सो एक्ट एवं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है । सजा के बिंदु पर 30 सिंतबर को सुनवाई होगी । मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) विजय कुमार पराजित ने बहस की । श्री पराजित के अनुसार अनुसूचित जाति के गूंगी एवं बहरी नाबालिग लड़की के बालात्कार से संबंधित अपराध का मामला दर्ज किया गया था ।घटना शाम के सात बजे पीड़िता शौच के लिए खेत में गयी थी। उसी समय अभियुक्त ने उसका हाथ एवं
पैर उसी के दुपट्टे से बांध कर गलत काम किया था । देर होने पर पीड़िता के माँ एवं भाभी खोजने के लिए गई तो अभियुक्त को तथा पीड़िता को देखा। उक्त घटना के संबंध में पीड़िता के परिजन ने कुशेश्वरस्थान थाना कांड संख्या 208/18 दर्ज कराई थी।न्यायालय में पुलिस अनुसंधानक द्वारा आरोप पत्र समर्पित करने के बाद 3 मई 2019 को संज्ञान लिया गया एवम 11 जुलाई 2019 को अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 भा द वी 4/6 पोक्सो एक्ट एवम 3(2)(V) अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत आरोप गठन किया गया । अभियोजन पक्ष की ओर से पुलिस अनुसंधानक एवम चिकित्सक सहित आठ गवाहों ने गवाही दी । अभिलेख पर उपस्थित सभी साक्ष्यों एवम प्रदर्शों के आधार पर न्यायालय ने उपयुर्क्त अभियुक्त को दोषी करार दिया ।