समस्तीपुर : बिना वजह ट्रेन में चेन पुलिंग करने वाले हो जाएं सावधान! रेलवे ने 161 लोगों को किया गिरफ्तार

समस्तीपुर रेल मंडल सहित पांच मंडल में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 6 दिनों का विशेष ऑपरेशन चलाया गया. जिसमें बगैर कारण चेन पुलिंग करने वाले 161 लोगों को हिरासत में लेते हुए रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की गई है. समस्तीपुर. समय-समय पर मध्य रेल द्वारा बिना पर्याप्त कारण अवैध रूप से चेन पुलिंग करके रेल गाड़ियों को जहां-तहां रोकने वालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जाती रही हैं. इसी क्रम में पूर्व मध्य रेल के सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन चलाया गया. इस दौरान समय पालन के तहत ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि ट्रेनें अनावश्यक रूप से विलंब ना हो. इस विशेष अभियान में पिछले 6 दिनों में रेलवे सुरक्षा बल की टीम द्वारा पूर्व मध्य रेल के विभिन्न रेलखंडों में बिना उचित कारण के चेन पुलिंग करने के आरोप में 161 लोगों को हिरासत में लिया गया हैै. साथ ही इन लोगों के विरूद्ध रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की गई है.

पूर्व मध्य रेल द्वारा ट्रेन में बगैर कारण चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकने वाले लोगों को धरपकड़ के लिए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा समस्तीपुर सहित 5 मंडल में ऑपरेशन चलाया गया.जिसमें समय पालन के तहद इन 6 दिनों में सर्वाधिक 89 लोग दानापुर मंडल में पकड़े गये. जबकि समस्तीपुर मंडल में 31, सोनपुर मंडल में 21, पं. दीन दयाल उपाध्याय मंडल में 16 तथा धनबाद मंडल में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है. बताया जाता है कि इन सभी मंडल में कुल 161 लोगों को बगैर कारण चेन पुलिंग मामले में हिरासत में लिया गया है. इन सभी लोगों के खिलाफ पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की गई है.

रेलवे अधिनियम के धारा 141 के तहत हुई कार्रवाईपूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि गाड़ियों को बिना ठहराव एसीपी (चेन पुलिंग) कर के रोकने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. साथ ही लंबी दूरी वाली गाड़ियों में सफर करने वाले यात्री एसीपी के कारण और ज्यादा परेशान हो जाते हैं. यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पूर्व मध्य रेल द्वारा यह अभियान जारी रहेगा. साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रेन को बगैर कारण ऐसीपी चेन पुलिंग करने के मामले में 5 मंडल में ऑपरेशन चलाया गया.जिसमें 161 लोगों को हिरासत में लिया गया है. इन सभी लोगों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के धारा 141 के तहत कार्रवाई की गई है

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top