युवा और युवतियों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभ हेतु करें आवेदन

युवा और युवतियों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभ हेतु करें आवेदन

दरभंगा । आज जिला सूचना भवन दरभंगा से परियोजना प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र दरभंगा  सुरुचि कुमारी एवं उप निदेशक जन-संपर्क  सत्येंद्र प्रसाद द्वारा जिला प्रशासन दरभंगा के फेसबुक लाइव के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के संबंध में जानकारी दी।

उल्लेखनीय है कि रोजगार हेतु युवा और युवतियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने, स्वरोजगार प्रदान करने एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना चलाई जा रही है।
गौरतलब है कि आवेदन ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 के संध्या 5:00 बजे तक निर्धारित है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन हेतु अर्हता निम्न है- आवेदक बिहार के स्थाई निवासी हो, कम से कम 10 + 2, इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो, आवेदक का उम्र 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत हो, इकाई प्रोपराइटरशिप फर्म,पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, प्रोपराइटरशिप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन हेतु दस्तावेज मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो), इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो), आवेदक का लाइव फोटोग्राफ एवं आवेदक का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन करने एवं चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है।
उद्यमी पोर्टल hhtps://udyami.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत चयनित आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें कुल परियोजना का 50 प्रतिशत अधिकतम 05 लाख रुपये का अनुदान तथा शेष 50 प्रतिशत अधिकतम 05 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण (युवा उद्यमी योजना के मामले में एक प्रतिशत ब्याज के साथ) के रूप में प्रदान किया जाता है।
आवेदकों को परियोजना राशि की स्वीकृति विभाग द्वारा तैयार मॉडल डीपीआर के अनुरूप किया जाएगा।
अंतिम रूप से चयनित आवेदकों का प्रथम चरण में 06 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाएगा।
प्रथम किस्त की राशि से परियोजना स्थल की तैयारी हेतु अधिकतम 1.50 लाख रुपये, बिजली कनेक्शन सेफ्टी किट के क्रय पर 25 हजार रुपये एवं अन्य मद में 25 हजार रुपये व्यय किया जाएगा।
लाभुक द्वारा परियोजना स्थल किराए पर लेने की स्थिति में 06 माह का मासिक किराया अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये, जो न्यूनतम हो अग्रिम के रूप में व्यय किया जा सकेगा।
लाभुक को प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के 90 दिनों के अंदर उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना होगा तथा अपलोड किए गए उपयोगिता का जाँच क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जाएगा तथा महा प्रबंधक के स्तर से प्राप्त अनुशंसा के उपरांत लघु को तृतीय किश्त की राशि का भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा।
महाप्रबंधक के स्तर पर उपयोगिता स्वीकृत होने के उपरांत लाभुकों को द्वितीय चरण में 06 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाएगा।
लाभुक मशीनरी क्रय में निर्धारित कुल लागत राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत राशि का उपयोग अपनी सुविधा अनुसार मशीनरी क्रय में कर सकते हैं।
लाभुक द्वारा योजना अंतर्गत प्राप्त राशि से मशीनरी पर होने वाली राशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता के फर्म इकाई के खाता में ऑनलाइन माध्यम आरटीजीएस, नेफ्ट, चेक, डीडी, यूपीआई, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से ही मान्य होगा।

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