नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के जुर्म में एक युवक दोषी करार।

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के जुर्म में एक युवक दोषी करार।

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के जुर्म में दरभंगा पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने शनिवार को बहेड़ा के मौजमपुर निवासी रामबृक्ष महतो के पुत्र मुकेश कुमार को दोषी करार दिया है। दोषसिद्ध अभियुक्त की सजा अवधि निर्धारण के बिन्दुओं पर सुनवाई और निर्णय के लिए कोर्ट ने 29‌ नवम्बर की तिथि निर्धारित की गई है। स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित एवं सूचक के अधिवक्ता रमणजी चौधरी ने बताया कि 15 मार्च 2020 को बहेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में 7/8 बजे सुबह में बच्ची घर में अकेली थी और परिवार के लोग खेत में काम करने गए थे। मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त घर में घूस कर बहला फुसला कर तथा शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

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