पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में पहले से काम कर रहे 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा और वेतन-भत्ता नहीं मिलेगा. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया. राज्यकर्मी सिर्फ वैसे शिक्षक होंगे जो नयी बहाली के जरिये आयेंगे. वैसे पुराने वाले शिक्षक अपनी जगह पर बने रहेंगे. वे पंचायती राज और नगर निकाय के कर्मचारी बने रहेंगे औऱ राज्य सरकार उऩ्हें पैसा देती रहेगी. साथ ही उनके वेतन में बढ़ोतरी भी की जाएगी.
बता दें कि राज्य सरकार ने इसी सप्ताह बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नयी नियमावली बनायी है. इसके मुताबिक अब एक आयोग के जरिये बिहार में शिक्षकों की बहाली होगी. नव नियुक्ति शिक्षक राज्यकर्मी होंगे और उन्हें उसी मुताबिक वेतन-भत्ता और सुविधायें मिलेंगी.
हलांकि पहले से नियुक्त शिक्षक भी यदि चाहें तो बीपीएससी की परीक्षा पास कर राज्यकर्मी बन सकते हैं.