नगर पालिका चुनाव में अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय लेखा की जाँच हेतु पदाधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण।

दरभंगा: जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) राजीव रौशन के निर्देश के आलोक में संयुक्त कर आयुक्त दरभंगा- सह- नोडल पदाधिकारी निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग, दरभंगा देवानंद शर्मा द्वारा व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग के पदाधिकारियों को नगर पालिका आम निर्वाचन 2023 के लिए अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।

उन्होंने कहा कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा-14 एवं 473 तथा बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के नियम 100 के प्रावधानों के अधीन नगर निकाय का निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा का संधारण करने का निर्देश आयोग देता है। जो निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा करने एवं निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि की अवधि (दोनों तिथियों को शामिल करते हुए) में उसके स्वंय के या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन से संबंधित किए गए सभी व्यय का लेखा अलग से विहित पंजी में संधारण करना होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा नगर पंचायत के किसी वार्ड से चुनाव लड़ने के लये 20 हजार रुपये, नगर परिषद के किसी वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए 40 हजार रुपये तथा नगर निगम के किसी वार्ड, जिसकी आबादी 04 हजार से 10 हजार हो, से चुनाव लड़ने के लिए 60 हजार रुपये तथा नगर निगम के किसी वार्ड, जिसकी आबादी 10 हजार 01 से 20 हजार हो, से चुनाव लड़ने के लिए 80 हजार रुपये, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए वार्डवार निर्धारित राशि से उस निकाय के कुल वार्डों की संख्या के गुणक की आधी राशि व्यय की अधिकतम राशि निर्धारित की गई है।

निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा चुनाव परिणाम घोषणा के 30 दिनों की अवधि के अंदर यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उपस्थापित नहीं किया जाता है ,तो वह अभ्यर्थी विधि के अनुसार दंडित किए जाने के पात्र होगा।

निर्वाचन व्यय से संबंधित सभी अभिश्रव संधारित करना है, निर्वाचन व्यय का लेखा हिंदी या अंग्रेजी में समर्पित किया जा सकेगा।

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