दरभंगा । अपर जिला न्यायाधीश-सह- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार अखिल भारतीय जागरूकता एवं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव दिनांक 02 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2021 तक भारत के शहरी, ग्रामीण, पिछड़े आदि क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम निःशुल्क विधिक सहायता एवं डोर टू डोर अभियान/ कार्यक्रम किया जाना है।
इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दरभंगा जिला अन्तर्गत शहरी, ग्रामीण, पिछड़े आदि क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों/ गरीब/ असहाय एवं आर्थिक रूप से पिछड़े/ कमजोर लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता देने हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम-सह-डोर टू डोर अभियान/ कार्यक्रम का संचालन 02 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक सफलतापूर्वक किए जाने हेतु पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को प्रतिनियुक्ति कर कार्य टीम गठित की गई है, जो निर्धारित समय सीमा में अपने कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन करते हुए अधिक से अधिक आम जनों को इसका लाभ पहुंचाने में सहयोग करेंगे।
उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण के प्रथम सप्ताह हेतु 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक कुशेश्वरस्थान, बिरौल, सदर एवं बहेड़ी प्रखण्ड के लिए अतिरिक्त टीम गठित की गई है, जो निम्नवत हैं :-
द्वितीय चरण के प्रथम सप्ताह 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2021 तक कुशेश्वरस्थान प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत/टोला आदि में पैनल अधिवक्ता रंजन कुमार चौधरी, मोबाईल नम्बर – 9162313123 के साथ पारा विधि स्वयंसेवक अभिलाष कुमार चौधरी, मोबाईल नम्बर – 7488114499 एवं राजा कुमार राजा, मोबाईल नम्बर – 9955614625 तथा बिरौल प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत/टोला आदि में पैनल अधिवक्ता शोभाकांत सिंह, मोबाईल नम्बर – 9955614625 के साथ पारा विधिक स्वयंसेवक अमरनाथ पोद्दार, मोबाईल नम्बर – 8873161602 एवं उगंत राय, मोबाईल नम्बर – 6206190574 द्वारा पी.डब्ल्यू.डी.वी., वरिष्ठ नागरिक, पीड़ित को मिलने वाले मुआवजा, गरीबी उन्मूलन का प्रभावी क्रियान्वयन, बच्चों के लिए बाल अनुकूल कानूनी सेवा और उनकी सुरक्षा तथा ट्रांसजेंडर को कानूनी सेवा के बारे में जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
वहीं सदर प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत/टोला आदि में पैनल अधिवक्ता राधा कुमारी, मोबाईल नम्बर – 7739480692 के साथ पारा विधिक स्वयंसेवक मुन्द्रिका कुमारी, मोबाईल नम्बर – 9142120489 एवं संतोष कुमार मांझी, मोबाईल नम्बर – 9199009495 तथा बहेड़ी प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत/टोला आदि में पैनल अधिवक्ता जवाहर प्रसाद, मोबाईल नम्बर – 9955215353 के साथ पारा विधिक स्वयंसेवक प्रेमनाथ सिंह, मोबाईल नम्बर – 9934940182 एवं प्रकाश कुमार, मोबाईल नम्बर – 7091380313/9431846330 द्वारा जनजातीय अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन, मानसिक रूप से विक्षिप्त और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनी सेवाओं के बारे में, मौलिक कर्तव्य एवं पोस्को एक्ट के बारे में, डालसा, बालसा, नालसा के कानूनी सेवा के बारे में, मानव तस्करी और व्यवसायिक यौन शोषण के शिकार के बारे में, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कानूनी सेवा के बारे में जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
सभी संबंधित को संबंधित विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम (Legal Awareness Programme) का शिविर का आयोजन करने एवं निर्धारित तिथि को पालन दिवस मनाने को कहा गया है। इसके साथ ही विधिक जागरूकता कार्यक्रम संचालन पश्चात डोर टू डोर जागरूकता अभियान संचालन और जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता/ सलाह उपलब्ध कराने को कहा गया है।
सभी संबंधित को निर्देशित किया है कि निर्धारित प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत के शहरी क्षेत्र/ ग्रामीण क्षेत्र/टोला/मोहल्ला/गाँव एवं वार्ड का चयन कर स्थानीय आशा कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/संबंधित विद्यालय के शिक्षक/विधि छात्र/अधिवक्ता एवं समाज सेवी संगठन आदि की मदद से अधिक से अधिक लोगों तक विधिक सहायता पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही निर्धारित अवधि में अधिक से अधिक गाँव क्षेत्रों/पंचायतों में अभियान का संचालन करेंगे।
उपरोक्त सभी कार्यक्रम को बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए करने को कहा गया है।
संबंधित पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को निर्देशित किया गया है कि वे बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्देशों का नियमानुसार पालन करेंगे। साथ ही नालसा द्वारा अखिल भारतीय जागरूकता संबंधी जारी बुकलेट के निर्देशों का अनुपालन करेंगे। कार्यक्रम का संचालन 10:00 बजे पूर्वाह्न से करेंगे।