तृतीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर एडीएम ने की ब्रीफिंग।

तृतीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर एडीएम ने की ब्रीफिंग।

दरभंगा: समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ.भीमराव अम्बेडकर सभागार में अपर समाहर्त्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, दरभंगा अनिल कुमार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित तृतीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा (TRE 3.0) के लिए प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ-साथ एवं सभी 24 परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षकों को ब्रीफिंग की गयी।

ब्रीफिंग करते हुए अपर समाहर्त्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, दरभंगा ने कहा कि तृतीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा (TRE 3.0) का आयोजन 15 मार्च 2024 को दो पाली में यथा-प्रथम पाली 09ः30 बजे पूर्वाह्न से 12ः00 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 02:30 बजे अपराह्न से 05ः00 बजे अपराह्न तक दरभंगा शहरी क्षेत्र के 24 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी।

बैठक में उपस्थित सभी केन्द्राधीक्षक एवं दण्डाधिकारी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त अनुदेश पुस्तिका एवं अन्य सामग्री सभी को ससमय उपलब्ध करा दी जाएगी।

उन्होंने सभी केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया कि आयोग से प्राप्त उपस्थिति पत्रक एवं अन्य सामग्री निदेशिका के आधार पर ससमय परीक्षा केन्द्र पर सिटिंग निर्धारित करना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि एक बेंच पर दो से अधिक उम्मीदवार नहीं बैठेंगे तथा एक बेंच से दूसरे बेंच की सामानांतर दुरी कम-से-कम तीन फीट अवश्य होगी।

उन्होंने कहा कि परीक्षा कक्ष/हॉल में उम्मीदवार के बैठने की व्यवस्था 12 के गुणक में की जाए।

उन्होंने सभी केन्द्राधीक्षक को निर्देशित किया कि अपने स्तर पर प्रतिनियुक्त वीक्षकों के साथ बैठक आयोजित कर परीक्षा से सम्बंधित अनुदेशों से अवगत करा देंगे।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक एवं परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त सभी वीक्षक एवं कर्मी पूर्वाह्न 07:00 बजे तक उपस्थित रहेंगे।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों को प्रथम पाली हेतु 07:30 बजे पूर्वाह्न से 08:30 बजे पूर्वाह्न तक तथा द्वितीय पाली के लिए 12:30 बजे से 01:30 बजे अपराह्न तक सघन जाँच के साथ अभ्यर्थी को आवंटित e-Admit Card पर छपे QR/Bar Code की स्कैनिंग करते हुए फोटो एवं पहचान पत्र के साथ मिलान के उपरांत ही प्रवेश दिया जायेगा।

प्रथम पाली के लिए पूर्वाह्न 08:30 बजे एवं दितीय पाली के लिए अपराह्न 01:30 के बाद परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। केन्द्राधीक्षक इसका अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि परीक्षा कक्ष में पुनः वीक्षक अभ्यर्थी के e-Admit Card एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र (Photo ID Card) को जाँच कर लेंगे तथा यह भी जाँच करेंगे कि परीक्षार्थी के पास कोई भी वर्जित सामाग्री नहीं है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधन का उपयोग करते हुए पाया जाय तो प्रतिवेदन सहित उसकी उत्तर पत्रक/प्रश्न पुस्तिका केन्द्राधीक्षक को सुपुर्द करेंगे।

इसके साथ ही केन्द्राधीक्षक उनके विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थीयों का बायोमेट्रिक की जायेगी।

उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी-सह-प्रेक्षक तथा पुलिस पदाधिकारी, दो वरीय वीक्षकों की उपस्थिति में केन्द्राधीक्षक प्रश्न पत्र से सम्बंधित सील्ड बॉक्स को विडियोग्राफी कराते हुए खोलने की प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पत्र से सम्बंधित सील्ड बॉक्स को केन्द्राधीक्षक कक्ष/नियंत्रण कक्ष में नहीं खोला जाना है।

उन्होंने कहा कि परीक्षार्थीयों को परीक्षा केंद्र, हॉल, कक्ष में मार्कर, White Fluid, ब्लेड, इरेजर, मोबाईल फोन एवं किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश वर्जित होगा। जिसको कदाचार की श्रेणी में रखा गया है।

उन्होंने बताया कि दिव्यांग/दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा दिवस के दोनों पालियों हेतु जिले में एक परीक्षा केन्द्र आवंटित किया गया है।

उन्होंने कहा कि दिव्यांग/दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के e-Admit Card एवं परीक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराये गए प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति में Scribe Required Column के समक्ष Yes दर्ज होने पर ही उन्हें केन्द्राधीक्षक द्वारा श्रुतिलेखक उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि श्रुतिलेखक की योग्यता आयोजित परीक्षा के स्तर से ऊपर के स्तर की नहीं होगी,जबकि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या उसके ऊपर की होगी।

उन्होंने कहा कि दिव्यांग/दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था भू-तल पर की एक साथ की जानी है।

उन्होंने कहा कि परीक्षा की अवधि 02.30 घंटे की होगी। परीक्षा अवधि समाप्ति के पूर्व किसी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा अवधि में परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।

उन्होंने कहा कि परीक्षा अवधि में केन्द्राधीक्षक सहित वीक्षक एवं कर्मी कोई भी अपने पास मोबाईल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रखेंगे। केन्द्राधीक्षक सिर्फ अपने पास कीपैड वाला एक मोबाईल रख सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा परीक्षा केंद्र पर जैमर की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को जो परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है, उन्हें उसी परीक्षा केंद्र पर सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी।

उन्होंने कहा कि सभी केन्द्राधीक्षक आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गए अनुदेश पुस्तिका में दिए गए निदेश के आलोक में ही परीक्षा का संचालन सुनिश्चित करेंगे।

उक्त बैठक में अपर समाहर्त्ता (विधि-व्यवस्था) राकेश रंजन, वरीय कोषागार पदाधिकारी शम्भू कुमार आर्य, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी मो.असलम अली एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

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