डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं सरकारी कर्मी : डीएम

डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं सरकारी कर्मी : डीएम

दरभंगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी राजीव रौशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन किया। संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 14-दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लिए चतुर्थ चरण में निर्वाचन होना है, जिसके लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अधिसूचना जारी होने की तिथि 18 अप्रैल 2024, नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2024, नाम निर्देशन पत्रों के संवीक्षा करने की तिथि 26 अप्रैल 2024, अभ्यथीर्ताए वापस लेने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल 2024, मतदान की तिथि 13 मई एवं मतगणना तिथि 04 जून 2024 को निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान की गई है। सेवा मतदाता (सुरक्षा बल/अर्द्धसैनिक बल), निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी/ कर्मी, पुलिस कर्मी, निर्वाचन कार्य पर अधिग्रहित वाहनों के ड्राइवर, क्लीनर एवं अन्य कर्मी, एसेंशियल सर्विस वाले पदाधिकारी, कर्मी, 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाता, पी डब्ल्यू डी मतदाता 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग शामिल है।

सेवा मतदाताओं के लिए ईटीपीबीएमएस के माध्यम से डाक मत पत्रों का आॅनलाइन प्रेषण संबंधित रेकॉर्ड आॅफिस के माध्यम से किया जाता है। निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारीयों/ कर्मियों, पुलिस कर्मियों, अधिग्रहित वाहनों के ड्राइवर, क्लीनर इत्यादि कर्मियों के लिए पर प्रपत्र-12 के माध्यम से आवेदन किए जाने पर पोस्ट बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला में 06 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आंशिक भाग, 14-दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का संपूर्ण भाग एवं समस्तीपुर (अ.जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आंशिक भाग पड़ता है। 14-दरभंगा एवं समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 13 मई 2024 तथा 06-मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 20 मई 2024 को मतदान होना है।

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