अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को लेकर हुई बैठक।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को लेकर हुई बैठक।

दरभंगा : समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर सभागार में अपर समाहर्त्ता-सह- अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा “राजा” की एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम -1989 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक/नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा दरभंगा एवं जिले के विभिन्न थानों से प्राप्त प्राथमिकी तथा द्वितीय क़िस्त का मुआवजा हेतु कुल -62 मामले प्राप्त हुए, जिस पर समिति द्वारा सभी 62 मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई।

जिसमें 60 मामले जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज एवं मारपीट तथा दो मामले हत्या से संबंधित हैं।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा – 03(I)(r)(s) एवं भारतीय दण्ड विधान से सम्बद्ध विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी होने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पीड़ित/लाभुकों/आश्रितों को कुल मुआवजा  01 लाख रूपये, हत्या के मामलें में भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा – 03(I)(g) के अन्तर्गत कुल मुआवजा राशि 08 लाख 25 हजार रूपये एवं यौन उत्पीड़न यानि लज्जा भंग के मामलें में कुल मुआवजा राशि 02 लाख रूपये प्रदान किया जाता है।

प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत देय मुआवजा का 25 प्रतिशत् राशि तथा चार्जशीट होने के उपरांत पर देय मुआवजा का 50 प्रतिशत् एवं सजा मुकर्रर होने पर देय मुआवजा का शेष 25 प्रतिशत् राशि प्रदान की जाती है।

हत्या के एक मामले में भुगतेय राशि का 50% यानी 4 लाख 12 हजार 500 रुपये, जाति सूचक शब्द से गाली गलौज एवं मारपीट करने के साथ लज्जा भंग के 19 मामले में प्राथमिकी दर्ज होने पर भुगतेय राशि का 50% यानी प्रति पीड़ित 1 लाख रुपये तथा जाति सूचक शब्द से गाली गलौज एवं मारपीट करने के 96 मामलों में भुगतेय राशि का 25% यानी 25 हजार रुपये तथा 11 मामलों में चार्जशीट हो जाने पर 75% राशि यानी 75 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मुआवजा प्रदान करने हेतु सभी 62 स्वीकृत मामलों में कुल – 42 लाख 43 हजार रूपये की स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गयी।

उक्त बैठक में विधायक हायाघाट रामचंद्र साह, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय इमरान अहमद, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निदेशक सांख्यिकी शंभू प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी मो.असलम अली, माननीय सदस्य (विशेष लोक अभियोजन एससी/एसटी) संजीव कुमार कुँवर, सांसद समस्तीपुर के प्रतिनिधि राज कुमार पासवान, सदस्य स्वर्णा सिंह के प्रतिनिधि रविंद्र कुमार, विधान परिषद सदस्य प्रतिनिधि अशोक नायक,विजय कुमार पासवान सदस्य, अमर राम सदस्य,अधीक्षक, डीएमसीएच के प्रतिनिधि संबंधित पदाधिकारी एवं अन्य सदस्य गण उपस्थित थे।

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