अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम के निष्पादन को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक।

दरभंगा: अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम के निष्पादन को लेकर मुख्य सचिव, बिहार आमिर सुबाहनी की अध्यक्षता में सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी पुलिस महानिरीक्षण/उप पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग को विभिन्न जिलों से प्राप्त आवेदन पर मुआवजा भुगतान एवं कृत कार्रवाई की समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न जिलों से आयोग को भेजे गए प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

बैठक में सभी जिलों को अनुसूचित जाति/जनजाति के मामलों में 60 दिनों के अन्दर चार्ज शीट समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

गृह सचिव चैतन्य प्रसाद ने अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पोक्सो से संबंधित मामले में जिलाधिकारी को स्वंय अनुश्रवण करने का निर्देश दिया।

गृह सचिव ने कहा कि बिहार के 14 जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति विशिष्ट विशेष न्यायालय संचालित है, लेकिन निष्पादन की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इसके साथ ही नए संशोधन में गवाह सुरक्षा योजना को लागू किया गया है, जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि वैसे मामले, जिनमें त्वरित कार्रवाई की गई है तथा पीड़ित परिवार को शीघ्र लाभ दिया गया है, उसे भी आयोग के समक्ष प्रकाश में लाया जाए।

दरभंगा एनआईसी से आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा मनीष कुमार, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार राजेश कुमार, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक सदर अमित कुमार उपस्थित थे।

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