स्वास्थ्य संस्थानों में लगेंगे तंबाकू मुक्त परिसर के बोर्ड

दरभंगा ।अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने वीसी के माध्यम से जिले के जिलाधिकारी एवं सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि सभी सरकारी परिसर एवं स्वास्थ्य संस्थानों में अविलम्ब तम्बाकू मुक्त परिसर का बोर्ड अथवा होर्डिंग,साइनेज या दीवाल लेखन लगाने की व्यवस्था की जाये। जिसका उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के प्रावधान का भी जिक्र हो।साथ ही परिसर अथवा चिकित्सीय संस्थान में तंबाकू इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर त्वरित दंड का प्रावधान हो।.तंबाकू का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव स्कूली बच्चों एवं युवाओं पर पड़ रहा है। सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है, जिससे समाज को तंबाकू सेवन के खतरे से अवगत कराते हुए उन्हें तंबाकू से दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया जाये।

सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार ने बताया सभी प्रकार के कैंसरों में तंबाकू के सेवन से जुड़े कैंसरों का हिस्सा 40 प्रतिशत है एवं 90 प्रतिशत मुँह का कैंसर तंबाकू के प्रयोग से होते हैं। तंबाकू सेवन पर रोक लगाने एवं साथ ही तंबाकू से होने वाले विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में वृहत पैमाने पर जन-जागरूकता फैलाने की जरूरत है। तंबाकू का दुष्प्रभाव सबसे अधिक स्कूली बच्चों एवं युवाओं पर पड़ रहा है। अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य ने आगे कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से तंबाकू के सेवन पर नियंत्रण एवं तंबाकू नियंत्रण अधिनियम-2003 के प्रभावी अनुपालन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

 

सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार ने कहा कि लोगों को तंबाकू मुक्त और स्वस्थ बनाने के लिये तथा सभी स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए तंबाकू चबाने या धूम्रपान के द्वारा होने वाली सभी परेशानियों और स्वास्थ्य जटिलताओं से लोगों को आसानी से जागरूक करने के लिए बैनर पोस्टर होर्डिंग आदि लगाया जाएगा। तंबाकू के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।

जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है। पिछले साल ही कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला पदाधिकारी के द्वारा आदेश जारी किया गया था जिसमें निर्देशित ‌किया गया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू एवं तम्बाकू उत्पादों अथवा कोई अन्य पदार्थों का सेवन कर के यत्र-तत्र थूकने पर छह माह का कैद अथवा 200 रुपये जुर्माने का निर्देश दिया गया है।

इधर-उधर थूकने पर लगेगा जुर्माना:
जिले में तंबाकू का सेवन कर के यत्र तत्र थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 6 माह की जेल भी हो सकती है । इधर-उधर थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित है।

सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वास्थ्य के लिए खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी तथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। भा.द.वि. (IPC) की धारा 268 एवं 269* के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरुद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।

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